Delhi News: पटियाला हाई कोर्ट के सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने युवाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ाने के इल्ज़ाम में एक मुख्य आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहाँजेब सामी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और इसके अतिरिक्त अन्य लोगों पर भी कार्यवाही की गई ।इन सभी का संबंध आतंकी संगठन आईएस से है ।

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आतंकी संगठन से जुड़े हुए दंपति के खिलाफ कार्यवाही:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष कोर्ट ने भारत में विरोध की गतिविधियों को अंजाम देने वाले और प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएस से जुड़े हुए कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की ।जिसमें कश्मीरी दंपति सहित पांच लोगों को सजा सुनाई गई है ।अदालत ने उन्हें 7 से 20 साल तक की सजा सुनाई है।

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कश्मीरी दंपति को हुई 20 और 8 साल की कैद:

पटियाला हाई कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने युवाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ाने के इल्ज़ाम में आतंकी संगठन आईएस से जुड़े हुए मुख्य आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहांजेब सामी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और इसी के साथ उसकी पत्नी हीना बशीर को 8 साल की कैद की सजा सुनाई है। सामी ने अपने सारे अपराध कुबूल कर लिए हैं। अदालत ने कहा सामी हटियार, आईईडी के रिमोट , आत्मघाती जैकेट खरीदने में भी शामिल था।

युवाओं को पढ़ाते थे कट्टरता का पाठ:

इन सभी अपराधियों का संबंध आतंकी संगठन आईएस से है । राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन सब के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद उनके विशेष कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही की ।कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान पाया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सामी ने स्वात अल हिंद, वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका तैयार की थी , जिसमें वह भोले भाले युवा मुसलमानो को कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे और उन्हें गुमराह करते थे। इन लोगों ने अदालत में अपने अपराध कबूल कर लिए हैं ।

अन्य अपराधियों को भी हुई इतनी जेल:

इस मामले से जुड़े अन्य अपराधी अब्दुल्ला बासित को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि की सजा सुनाई।इसकी अतिरिक्त सादिया अनवर शेख सादिया जो गिरफ्तारी के समय पत्रकारिता की स्टूडेंट थी उसे 7 साल के सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने नबील सिद्धिक को 15 साल की सजा सुनाई क्योंकि उसने भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जमा किया था।

 

Abhishek Raj is Senior Editor of Angika Times. He has 7 Years of Experience in Automobile Industry as well as 3 years of experience in Journalism. He has done PGDM in Mass Communicaion. He can be Contacted...