Traffic Rules and Regulations :भारत के कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि पुलिसकर्मी किसी को मार रहे हैं पीट रहे हैं या फिर गालियां दे रहे हैं। उसी के साथ-साथ यह भी कई जगह देखा जाता है कि पुलिसकर्मी कई लोगों से रिश्वत भी ले रहे हैं। परंतु यदि यह आपके साथ हो रहा है तो इसके कुछ हद तक जिम्मेदार आप भी हैं। क्योंकि यदि यह घटना आपके साथ घटित हो रही है तो आपको इसकी जानकारी तुरंत किसी वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर देना चाहिए। जिससे आपको तुरंत मदद मिलेगी। कई लोगों की समस्या यह भी होती है कि वह यह नहीं जानते कि किसी पुलिसकर्मी का क्या अधिकार हो सकता है और क्या नहीं।

आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि एक पुलिसकर्मी का क्या यह अधिकार है कि वह आपको मारपीट सकते हैं या फिर आपसे अनाधिकारिक तौर पर पैसे ले सकते हैं।

क्या है एक पुलिसकर्मी का अधिकार?

  • आपको यह बता दें कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर हाथ उठा रहा है या आपको कुछ गलत कह रहा है तो आप इसके खिलाफ किसी नजदीकी थाने में या फिर पुलिस के हेल्पलाइन नंबर और साथ ही किसी बड़े अधिकारी को इसकी सूचना दे सकते हैं। जिससे उसे पुलिसकर्मी पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा।
  • कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे पैसे की मांग नहीं कर सकता और यदि ऐसा हो रहा है तो आपको किसी वरिष्ठ अधिकारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर या फिर अपने नजदीकी थाने में जाकर लिखित तौर पर उस पुलिस कर्मी के खिलाफ दर्ज करवानी चाहिए।
  • कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को रोक कर आपसे कागजात या पूछताछ नहीं कर सकता और यदि ऐसा होता है तो आप उसे साफ मना कर सकते हैं। और इसकी सूचना आप उसके वरिष्ठ अधिकारी को दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कागजात की मांग सिर्फ एसआई या उससे ऊपर के अधिकारियों को ही मांगने का अधिकार है।
  • इसी के साथ-साथ कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कोई आपदा की स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न ना की गई हो। इसी के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर्स की मांग भी नहीं कर सकता। यह सिर्फ किसी आरटीओ अधिकारियों के द्वारा ही किया जा सकता है।
  • वही कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको किसी भी स्थिति में रोक कर आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकल सकता और आपकी गाड़ी को जप्त करने का हक भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को नहीं दिया गया है।
  • धारा 132, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत सिर्फ सब-इंस्पेक्टर (वन स्टार), सब-इंस्पेक्टर (टू-स्टार) और पुलिस इंस्पेक्टर (थ्री-स्टार) कोई आपसे जुर्माना वसूलने का हक दिया गया है। यदि इसके अलावा कोई भी कांस्टेबल आपसे जुर्माना मांगता है तो वह ₹100 से अधिक नहीं मांग सकता और क्योंकि कॉन्स्टेबल को इससे ज्यादा जुर्माना वसूलने का कोई हक भी नहीं है।
  • ₹100 से अधिक का जुर्माना सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी ही आप पर लगा सकते हैं।
  • कृपया ध्यान दें यदि आपने सिग्नल तोड़ा है, आपने गाड़ी की क्षमता से अधिक लोगों को बिठा रखा है, आप ओवर स्पीडिंग करते हुए चल रहे हैं या फिर आपने किसी गैर सवारी गाड़ी पर सवारियों को बिठा रखा है तो इस परिस्थिति में पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जप्त किया जा सकता है इसका अधिकार ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है।
  • वहीं यदि आपके गर्दन से ऊपर के किसी भी हिस्से जैसे कान या अन्य हिस्सों का ऑपरेशन हुआ है या फिर आप पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय से हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती और कोई चालान भी नहीं काट सकती।

यह ध्यान में रखें की पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। यदि आप पुलिस से ना डर कर अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें और बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं और उसी के साथ-साथ ओवर स्पीडिंग ना करें तो आपको किसी भी पुलिस अधिकारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप यह सब काम करते हैं तो आपके साथ-साथ रोड पर चल रहे अन्य लोगों को भी खतरा हो सकता है। उसी की रक्षा के लिए पुलिस कड़ी धूप में खड़े होकर आप पर ध्यान रखती है तो इसलिए कृपया आप अपने साथ-साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की भी सुरक्षा के बारे में सोचें और बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, ना ही ओवर स्पीड करें और ना ही क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाकर अपने वाहन पर कहीं सफर करें।