Strict action against filming reels on railway tracks: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेलवे ट्रैक पर वीडियो रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यात्री सुरक्षा और सुरक्षित रेल संचालन को प्राथमिकता देते हुए आरपीएफ मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकना है।
रेलवे संपत्ति को नुकसान और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा
हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म, और अन्य रेलवे संपत्ति पर वीडियो रील्स बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। मुख्यालय द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि कई वीडियो में गैरकानूनी गतिविधियों और ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं को भी दर्ज किया गया है। यह न केवल रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। ऐसी गतिविधियां रेलवे संचालन में बाधा डाल सकती हैं और संभावित दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।
कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश
आरपीएफ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेलवे ट्रैक या अन्य रेलवे संपत्ति से छेड़छाड़ करने वाले यूट्यूबर्स और अन्य लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में प्रयागराज में आरपीएफ ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था, जिसने रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाई थी। इस घटना के बाद मुख्यालय ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।
आम जनता से अपील
पूर्व-मध्य रेलवे ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी खतरनाक गतिविधियों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल या हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। रेलवे की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, और ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में आम नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।