भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राजस्थान स्थित एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक पाली जिले में स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक है। बैंक लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उसके पास कमाई और पूंजी के पर्याप्त साधन भी नहीं थे। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए RBI ने यह कार्रवाई की है।
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा? RBI ने बताया है कि प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा का लाभ मिलेगा। 99.13% जमाकर्ताओं को DICGC की जमा राशि का लाभ मिलेगा।
RBI ने अन्य बैंकों पर भी लगाया जुर्माना
RBI ने हाल ही में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत तीन बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों का जुर्माना लगाया है। इसमें एसबीआई के साथ-साथ केनरा बैंक (Canara Bank) और सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) का नाम भी शामिल है। रेगुलेटर में नियमों के उल्लंघन के चलते सभी बैंकों पर कुल 3 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये से अधिक की पेनाल्टी ठोकी गई है। वहीं केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये और सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI बैंकों के नियमन और ग्राहकों के हितों को लेकर सख्त है। यह नियमित रूप से बैंकों की निगरानी करता है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करता है। ग्राहकों को भी सलाह दी जाती है कि वे बैंकिंग करते समय सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के अनियमितता की सूचना RBI को दें।
सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब यह बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकेगा।
बैंक के जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का दावा कर सकते हैं।
RBI ने SBI, Canara Bank और City Union Bank पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है।
ग्राहकों को बैंकिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अनियमितता की सूचना RBI को देनी चाहिए.