Railway Act 143: रेलवे से तो लोग अक्सर यात्रा करते हैं । ट्रेन में रिजर्वेशन करने के लिए आईआरसीटीसी पर लॉगिन करके टिकट बुक कर लेते हैं । लेकिन कभी-कभी हम अपने अलावा अपने दोस्तों का टिकट भी अपने आईडी से बुक कर देते हैं । अगर आप भी अपने या अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी और का टिकट अपनी आईडी से बुक करते हैं तो सावधान हो जाइए ।

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पर्सनल ID  से दूसरों की टिकट बुक करना है क़ानूनी अपराध

आपको बता दें कि आप अपने पर्सनल आईडी से अपना और अपने ब्लड रिलेशन का और से सरनेम वालों का टिकट ही बुक कर सकते हैं । अगर आप किसी अन्य व्यक्ति का टिकट अपने पर्सनल आईडी से बुक करते हैं तो यह  कानूनी अपराध है।  रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के अनुसार रेलवे के अधिकृत कर्मचारी जिन्हें टिकट काटने का अधिकार दिया गया है और वैसे ट्रैवल एजेंट जिन्हें कमर्शियल टिकट काटने का लाइसेंस है।  केवल वही अन्य लोगों का रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं ।

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हो सकती है तीन साल की सजा और जुर्माना

अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से किसी अन्य व्यक्ति का टिकट बुक करते हैं । तो रेलवे एक्ट 143 के नियम अनुसार आपको 3 साल की कारावास या 10000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है । इसलिए मदद जरूर करें लेकिन किसी कानून का उल्लंघन न करें ।

Monika Pandey associated with Angika Times from 2024. She has 2 Yeras of Experience in Journalism. She writes Automobiles and Business News. She can be contacted on- hellomonika@angikatimes.com

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