Non-Hindu Entry Banned in Hindu Temple: अभी-अभी तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मद्रास  हाई कोर्ट ने हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए एक बड़ा फैसला दिया है । जिसमें गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा की  मंदिर कोई पिकनिक या पर्यटन की जगह नहीं है । तमिलनाडु के सभी मंदिरों में वार्निंग बोर्ड लगाने का आदेश भी दिया गया है ।

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गैर-हिन्दुओ को शपथ-पत्र देने के बाद ही मिलेगा प्रवेश

हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है की मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और हिंदुओं को भी अपने धर्म का पालन करने की पूरी  इजाजत है । इसलिए सभी मंदिरों के गर्भ गृह के बाहर यह बोर्ड लगा होना चाहिए कि यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अगर कोई गैर-हिंदू मंदिर में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे पहले एक शपथ-पत्र देना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि वह हिंदुओं के धर्म और मंदिर के प्रति आस्था रखता है । वह हिंदू रीति-रिवाज को मानने के लिए तैयार है, तभी उसे आगे जाने की अनुमति  मिल सकती है ।

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कुछ समय पहले दाखिल हुई थी याचिका

दरअसल कुछ समय पहले एक शख्स ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें यह कहा गया था कि कुछ समय पहले मंदिर में कुछ गैर हिंदू लोग पिकनिक मना रहे थे । जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने यह कहा कि यहां पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है कि वह इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते । इससे उस शख्श की भावनाएं आहत हुई , इसके बाद ही उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।  इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने यह  फैसला सुनाया है ।

Abhishek Raj is Senior Editor of Angika Times. He has 7 Years of Experience in Automobile Industry as well as 3 years of experience in Journalism. He has done PGDM in Mass Communicaion. He can be Contacted...

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