आयकर विभाग ने पाया है कि कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (ITR) में विसंगतियां हैं। ये विसंगतियां ब्याज और लाभांश आय से जुड़ी हुई हैं, और कुछ मामलों में तो करदाताओं ने अपना ITR ही दाखिल नहीं किया है। यदि आपने 2021-22 और 2022-23 के लिए अपना ITR फाइल किया है, तो यह लेख आपके लिए है। यह जानने के लिए इसे जरूर पढ़ें कि विभाग इन विसंगतियों को कैसे ठीक करने का सुझाव दे रहा है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है।

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ITR में क्या विसंगतियां मिली हैं?

आयकर विभाग ने मुख्य रूप से दो प्रकार की विसंगतियां पाई हैं:

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  • ब्याज और लाभांश आय में विसंगतियां: विभाग को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ करदाताओं ने अपने ITR में गलत ब्याज और लाभांश आय दर्ज की है।
  • कुछ मामलों में ITR दाखिल नहीं किया गया: विभाग ने पाया है कि कुछ करदाताओं ने, जिनकी आय कर योग्य है, अपना ITR दाखिल ही नहीं किया है।

ये विसंगतियां मुख्य रूप से 2021-22 और 2022-23 आकलन वर्षों से संबंधित हैं।

आप क्या कर सकते हैं?

यदि आपको यह पता चलता है कि आपके ITR में विसंगतियां हैं, तो विभाग आपको उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का सुझाव देता है। ऐसा करने के लिए, आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं:

  • विसंगतियों को सुधारें: आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर जाकर अपने ITR में विसंगतियों को सुधार सकते हैं। वेबसाइट पर एक अनुपालन पोर्टल है जहां आप अपनी ITR से जुड़ी जानकारी देख और अपडेट कर सकते हैं।
  • अपडेटेड ITR जमा करें: यदि आप विसंगति का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपडेटेड ITR जमा कर सकते हैं। अपडेटेड ITR में आप सही जानकारी दर्ज कर सकते हैं। याद रखें कि अपडेटेड ITR जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है।

विभाग की सलाह और सहायता

आयकर विभाग निम्नलिखित सलाह देता है:

  • विसंगतियों को जल्द से जल्द ठीक करें। ऐसा न करने पर आपको विभाग से नोटिस मिल सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • यदि आपको ITR में विसंगतियां ठीक करने में कोई सहायता चाहिए, तो आप विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 पर संपर्क कर सकते हैं।

याद रखने योग्य ज़रूरी बातें

  • यदि आप विसंगतियों को ठीक नहीं करते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस जारी किया जा सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • अपडेटेड ITR जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है।
  • यदि आपके ITR में कोई गलती है, तो आप इसे स्वयं सुधार सकते हैं या किसी टैक्स सलाहकार की सहायता ले सकते हैं।
  • ITR में गलती होने पर आपको दंड और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना ITR सावधानीपूर्वक भरें और सभी जानकारी को सही ढंग से दर्ज करें।

Anshu Pandey associated with Angika Times from 2024. He has 3 Years of Experience in Journalism. He writes Share Market, Business News as well as Latest News. She can be contacted on - anshu@angikatimes.com

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