PPF Account: अपने बेहतर भविष्य के लिए आजकल हर इंसान इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कई लोग शेयर मार्केट तो कई लोग म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। परंतु शेयर मार्केट और म्युचुअल फंड काफी जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसलिए कई लोग सुरक्षित सेविंग और निवेश तलाशते हैं। ऐसे में PPF (Public Provident Fund) काफी अच्छा निवेश का तरीका हो सकता है। आइये जानते हैं PPF के बारे में विस्तार से:-
मिलता है सालाना 8.66% का टैक्स फ्री रिटर्न
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। इस निवेश में भारत सरकार के द्वारा रिटर्न की पूरी गारंटी भी मिलती है। साथ ही टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। वर्तमान में पीएफ पर 8.65 फ़ीसदी की वार्षिक ब्याज मिल रही है। इसके साथ ही Income Tax Act Section 80c के तहत आयकर में भी लाभ पा सकते हैं ।
जाने PPF Account से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट में ब्याज का कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख को होता है। इसलिए आप हमेशा 5 तारीख से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करें। इसके अलावा अगर आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो हमेशा महीने की 5 तारीख के बाद ही पैसा निकाले।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे सेविंग अकाउंट आप किसी और के साथ मिलकर भी खोल सकते हैं वैसे पीपीएफ अकाउंट किसी और के साथ नहीं खोला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट केवल आप अपने खुद के नाम पर ही खोल सकते हैं।
- हालांकि, आप अपने माइनर बच्चों के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने अकाउंट से अपने बच्चों के पीपीएफ अकाउंट में सालाना डेढ़ लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
माइनर बच्चों का भी खोल सख्त PPF Account
- अगर आप अपने अकाउंट से अपने माइनर बच्चों के पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो भी आपको आयकर अधिनियम धारा 80 से के अंतर्गत छूट का लाभ मिलेगा।
- जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके पीपीएफ अकाउंट के स्टेटस को माइनर से वयस्क में बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन भरकर बैंक में जमा करना होगा, जिसमें माइनर के सिग्नेचर को अभिभावक के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा। इसके बाद आपका बच्चा अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है।
- अगर आप NRI है तो भी आप अपना नया पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से पुराना पीपीएफ अकाउंट है तो आप उसे भी जारी रख सकते हैं।
ऐसे निकाल सकते है PPF Account से पैसे
- आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप 7 साल से लगातार अपने PPF अकाउंट में निवेश कर रहे हैं तो आप इसमें से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं यह बिल्कुल टैक्स फ्री होता है।
- पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी टेन्योर 15 साल की होती है। इसके बाद आप उसमें से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर आप 15 साल के बाद भी इसमें निवेश जारी रखना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा।