Financial aid for children of deceased or divorced: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जो उन बच्चों की सहायता के लिए है जिनके पिता का निधन हो चुका है या जिनकी माताओं का तलाक हो गया है। योजना के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण में मदद करेगी। लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, और जॉइंट बैंक खाता पासबुक जमा करनी होगी। इस योजना के तहत:
1. लाभार्थी :
– ऐसी महिलाएं जिनके पति का निधन हो गया है और जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।
– ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है।
– ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो गया है।
2. लाभ :
– बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
– हर परिवार में अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
– हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
3. आवेदन प्रक्रिया :
– बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा।
– अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे।
4. पात्रता :
– शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
– ग्रामीण परिवार की सालाना कमाई 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
5. जरूरी दस्तावेज :
– आय प्रमाण पत्र
– बीपीएल सूची की फोटो कॉपी
– पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
– बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
– आवेदक और बच्चे का फोटो
– जॉइंट बचत खाता पासबुक
– आधार कार्ड
– मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
यह योजना 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।