New employment opportunities in Bihar: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को उद्योगपति बनाने का सपना साकार करने का अवसर दिया है, जिसमें दस लाख रुपये तक का ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान शामिल है। सरकार ने 18 से 50 वर्ष की आयु के बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने उद्यमी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगारपरक बनाना और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिससे युवा अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें और आर्थिक रूप से ताकतवर बन सकें। यह योजना उन आवेदकों के लिए है जो बिहार के स्थायी निवासी हैं।

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योग्यता और प्राथमिकता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के पास न्यूनतम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष शिक्षा होनी चाहिए। विशेष प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदकों को अपनी फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी। यह फर्म स्वामित्व, साझेदारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हो सकती है।

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ऋण और किस्तों की व्यवस्था

ऋण की पहली किस्त का उपयोग उद्योग के लिए आवश्यक संरचनाएं, जैसे शेड निर्माण और सुरक्षा संसाधनों के लिए किया जाएगा। दूसरी किस्त मशीनरी की स्थापना के लिए और तीसरी किस्त कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे उत्पादन शुरू करने में सहायता मिलेगी। ऋण की कुल राशि को 84 मासिक किस्तों में, बिना ब्याज के, लौटाया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू की जाएगी। आवेदक को अपना व्यक्तिगत चालू खाता और पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ताकि स्वीकृत राशि को आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सके।